L19 Desk : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल, प्रार्थी आनंद कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि उन्हें पलामू जिले में पत्थर खनन का लीज मिला था, लेकिन बिना किसी सूचना के पलामू डीसी के आदेश का हवाला देते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने लीज निरस्त करने का आदेश पारित किया। न तो पहले से इसकी सूचना दी गयी, और न ही डीसी के आदेश की कॉपी ही सौंपी गयी।
इस मामले में प्रार्थी को न तो डीसी की ओर से कोई शो कॉज किया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। आनंद कुमार सिंह मामले को हाईकोर्ट लेकर गये, अदालत में बीते गुरुवार यानि 6 फरवरी को पत्थर खनन लीज निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद अदालत ने तथ्य छिपाने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने इस राशि को प्रार्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया है।