
L19/Seraikela-Kharsawan : झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सरायकेला-खरसावां के अपर न्यायिक दंडाधिकारी अमित शेखर ने यह फैसला सुनाया है। सभी दोषियों के खिलाफ पांच जुलाई को सजा के बिंदू पर सुनवाई की जायेगी। इस मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। निचली अदालत का यह तबरेज अंसारी मामले पर बड़ा फैसला माना जा रहा है। मॉब लिंचिंग मामले में अदालत में लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज करायी है।
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत में प्रतिदिन नियमित सुनवाई की जा रही थी। इसमें सरायकेला-खरसांवां के एडीजे अमित शेखर की अदालत में त्वरित गवाहों के बयान लिये गये और पक्ष और विपक्ष की दलीलें भी सुनी गयीं। 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत को पूरे साक्ष्य उपलब्ध कराये गये। इसके बाद अदालत ने आरोपी प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को मॉब लिंचिंग मामले का दोषी पाया। जबकि दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किये गए।
जानकारी के अनुसार 18 जून 2019 की रात में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या भीड़ की तरफ से कर दी गयी थी। यह घटना तेजी से वायरल हुई और तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग का शिकार भी हो गया। तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया । इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
