L19/Ranchi : खनन पट्टा से संबंधित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राजभवन विचार कर रही है। जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें इसका परिणाम भी भुगतना होगा। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को कही। राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में ये तमाम बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2022 में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गयी थी कि हेमंत सोरेन को खुद के लिये खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाये।
आपको बता दें कि ये मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित अनगड़ा में पत्थर खनिज लीज केस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। इसे लेकर तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के कार्यकाल में ही भाजपा सहित अन्य लोगों द्वारा इस मामले पर कार्रवाई करने सहित विधानसभा सदस्यता रद्द किये जाने की मांग की गयी थी। इसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से इस विषय पर मंतव्य मांगा था। चुनाव आयोग ने पिछले साल अगस्त महीने में ही अपना मंतव्य भेजा था। मगर रमेश बैस ने कई बार पत्रकारों से कहा कि उन्होंने फिलहाल लिफाफा नहीं खोला है। इस विषय में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया मंतव्य नियमानुसार अमल में लाया जायेगा।