L19/Ranchi : झारखंड सरकार ने जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) को आरक्षण देने का फैसला किया है । साथ ही इससे जुड़े कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया गया । राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में ईडब्लूएस को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान तो है ही, पर अब जिलावार भी इसे सुनिश्चित किया जायेगा । जारी नोटिस के अनुसार जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी नोटिस को संशोधन करते सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिंदुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार कर लिया गया है । यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ।
यह है जिलावार आरक्षण रोस्टर
- लातेहार में जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिए जो आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है, उसके अनुसार एससी (अनुसूचित जाति) को 21%, एसटी (अनुसूचित जनजाति) को 29%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60%) तय किया गया है ।
- लोहरदगा औऱ गुमला जिले में एससी को 3%, एसटी को 47%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है
- सिमडेगा जिले में एससी को 7%, एसटी को 43%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) सुनिश्चित किया गया है।
- पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में एससी के लिए 4%, एसटी को 46%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है ।
- दुमका जिले के लिए एससी को 5%, एसटी को 45%, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान हुआ है.
- रांची जिले के लिए एससी को 05 प्रतिशत, एसटी को 37, ओबीसी (अनुसूची-1) को 5, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 3 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है.
- खूंटी जिले के लिए एससी को 5 प्रतिशत, एसटी को 45, ओबीसी (अनुसूची-1) को 0, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को भी 0 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।
- हजारीबाग जिले के लिए एससी को 21 प्रतिशत, एसटी को 4, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है.
- रामगढ़ जिले के लिए एससी को 11 प्रतिशत, एसटी को 20, ओबीसी (अनुसूची-1) को 11, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 8 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) किया गया है।
- साहेबगंज, पाकुड़ और सरायकेला-खरसावां जिले के लिए एससी को 05 प्रतिशत, एसटी को 38, ओबीसी (अनुसूची-1) को 4, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 3 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) किया जाना तय हुआ है।
- पूर्वी सिंहभूम जिले में एससी को 04 प्रतिशत, एसटी को 28, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 8 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बनाया गया है ।
- देवघर जिले में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को भी 12 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान बना है।
- गोड्डा जिले के लिए एससी को 08 प्रतिशत, एसटी को 25, ओबीसी (अनुसूची-1) को 10, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 07 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।
- जामताड़ा जिले के लिए एससी को 09 प्रतिशत, एसटी को 32, ओबीसी (अनुसूची-1) को 05, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 4 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) का प्रावधान हुआ है।
- पलामू जिले में एससी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी को 08 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 09, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 06 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था बनी है।
- गढ़वा जिले में एससी को 23 प्रतिशत, एसटी को 15 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 7, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 5 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) की व्यवस्था अब होगी ।
- कोडरमा, चतरा जिले के लिए एससी हेतु 18 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 10 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।
- गिरिडीह और बोकारो जिले में एससी के लिए 13 प्रतिशत, एसटी को 12, ओबीसी (अनुसूची-1) को 14, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 11 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय हुआ है।
- धनबाद जिले में एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी को 8 प्रतिशत, ओबीसी (अनुसूची-1) को 15, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण (कुल 60 प्रतिशत) तय किया गया है।