L19/Ranchi : चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के मामले पर जांच एजेंसी सीबीआइ की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एस चांद की खंडपीठ ने सीबीआइ से यह जानना चाहा कि संबंधित मामले में लालू प्रसाद की अपील एकल पीठ (सिंगल बेंच) कोर्ट में लंबित है, ऐसे में खंडपीठ में सुनवाई कैसे की जा सकती है।
अदालत ने मामले पर सीबीआइ से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। सुनवाई के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने कहा कि मामला चारा घोटाले को लेकर देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है । इसमें नीचली अदालत में सीबीआइ ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। ऐसे में सीबीआइ ने उच्च न्यायालय से अधिक सजा की मांग की है ।