L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले में गठित विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट 14 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया। गुरुवार को सुनवाई के दौंरान विधानसभा की ओर से बताया गया कि कमेटी ने छह राज्यों से नमाज कक्ष के मामले में जानकारी मांगी थी।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार विधानसभा में नमाज कक्ष हैं। कमेटी कुछ और राज्यों से जानकारी ले रही है। जानकारी मिलने के बाद रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। बता दे की झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के खिलाफ अजय कुमार मोदी ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है।
सरकार ने नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन कर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किया है। यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, इसलिए विधानसभा जैसे भवन में किसी धर्म के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।