L19 Ranchi : निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के मनरेगा घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट में दो लोगों की गवाही विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 21 नवंबर को गवाही के लिए नया आदेश जारी किया गया था। मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने इसीआइआर 03/2018 दर्ज किया था। ईडी की तरफ से दर्ज की गयी चार्जशीट में पूजा सिंघल के साथ- साथ सात लोगों के नाम दर्ज हैं। इनमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन और तत्कालीन जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का नाम है। मनरेगा घोटाले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हो रही है। आरोप पत्र में कहा गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू में उपायुक्त के पद पर रहते हुए पूजा सिंघल ने घोटाला किया है। उनके खाते में वेतन की राशि से 1.43 करोड़ अधिक हैं। ईडी की टीम ने इन तीनों जिलों में उनके उपायुक्त कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश के डिटेल हासिल की है।