L19/Ranchi : झारखंड में 5 सालो के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर होने जा रहा है। मगर ट्रांसफर के लिये जो शिक्षकों की लिस्ट जारी की गयी है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल बेतुकी लगती हैं। राज्य के कई स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को सरप्लस करार दिया गया है। अगर लिस्ट के अनुकूल इन सभी शिक्षकों का तबादला हो गया, तो संबंधित स्कूलों में शिक्षकों का नामो निशान नहीं रह जायेगा।
इसके अलावा, कुछ स्कूलों में मात्र एक ही शिक्षक रह जायेंगे। कई स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति क्लास 1 टू 8 के लिये हुई थी, उन्हें भी क्लास 6 टू 8 का शिक्षक बताया जा रहा है। आपको बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिये शिक्षकों की नियुक्ति होती थी।
साल 2011 के बाद कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिय अलग अलग शिक्षक की नियुक्ति की जाने लगी। हर एक मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के लिये शिक्षक के तीन पद का प्रावधान किया गया है। इधर, स्थानांतरण के लिये बनायी गयी लिस्ट में वे शिक्षक भी शामिल हैं जो साल 2011 के पहले कक्षा आठवीं तक के लिये नियुक्त हुए थे।