L19/DESK : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुना दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना सही है या गलत इस पर आज फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान था, केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया है।
बता दें कि इस मामले पर पांच जजों की बेंच बनी थी जिसमें सभी जजों ने आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला अलग है। जस्टिस कौल ने भी फैसला अलग रखा है। बता दें कि कुल तीन जजों के फैसले अलग-अलग हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फैसला अलग होने के बाद भी निष्कर्ष एक जैसा ही है। इस फैसले से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आपत्तिजनक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया के कथित दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है।