L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी इडी के नेतृत्व में निरंतरता जरूरी है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि इडी निदेशक अपरिहार्य नहीं है, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समीक्षा के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। केंद्र ने यह भी दलील दी कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा भारत के एफटीएफ की संदिग्ध सूची में आ गये हैं, इसलिए इडी प्रमुख के पद को विस्तार दिया जाना जरूरी है।