L19 DESK : तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। अदालत ने इस योजना के खिलाफ दायर तीन अर्जियों को खारिज़ करते हुए, कहा कि यह योजना सही है साथ ही इससे पहले फ़रवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दायर योजना पर मुहर लगाई थी। जिसके बाद कुछ लोगों ने उच्चतान न्यायालय का रुख किया था। यही नहीं अदालत ने कहा भी था, किअग्निपथ योजना की लॉचिंग से पहले चुने गए अभ्यार्थी के पर नियुक्ति का अधिकार नही है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था, कि यह भर्ती योजना देश में है,और इससे सेनाओं की तैयारी बेहतरी हो सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर मोहर लगा दी है।
अदालत ने कहा कि “सॉरी” हम कोर्ट के फैसले मे दखल नहीं दे सकते। उच्चतम न्यायालय ने तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया,हालांकि उच्चतम न्यायालय भारतीय वायुसेना में अभी भी अग्निपथ के स्कीम के जरिए भर्ती को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का फ़ैसला लिया है। इस मसले पर बेच 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस नई अर्जी पर केंद्र सरकार से भी अदालत ने जवाब मांगा है, उसके जवाब के बाद ही सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते साल ही डिफेंस मंत्रालय की ओर से सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के जरिए निचले स्तर पर सेनाओं में भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल होगा,और एग्जिट के बाद अर्धसैनिक बलों समेत तमाम विभागों और फोर्सेज में नौकरी के लिए आरक्षण दिया जाएगा।