
L19/Ranchi : झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को 43 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 150 एकड़ जमीन लीज पर देने का निर्णय लिया गया, जिसमें मेडिकल कालेज की स्थापना भी की जायेगी। पूर्व में हुए राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते में संशोधन किया गया। सरकार ने 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य, प्रशिक्षित शिक्षकों और अन्य कर्मियों की बहाली का निर्णय भी लिया। श्रम विभाग के प्रस्ताव पर अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाओं को ड्यूटी प्रदान करते हुए समान अवसर देने को मंजूरी दी गयी।
झारखंड में शराब के बॉटलों पर लगनेवाले होलोग्राम की छपाई अब इंडियन प्रेस नासिक से करायी जायेगी। पहले प्रिज्म होलोग्राफी की तरफ से होलोग्राम बनाये जाते थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था।कैबिनेट की बैठक में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामगढ़ के गोला में डिग्री विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया गया। इसके लिए 25 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। आरोग्यम विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गयी। शहीद ग्राम योजना को अवधि विस्तार दिया जायेगा। 10 शहीदों के नाम पर विभिन्न जिलों में ग्राम विकास योजना चलायी जा रही है। इसे 2025-26 तक अवधि विस्तार दिया गया।
राज्य के दो मेडिकल कालेजो रिम्स और फूलो झानो मेडिकल कालेज में 50 हजार टेस्टिंग किट कोविड के दौरान खरीदे गये थे। इसके लिए 7 करोड़ रुपये की घटनेत्तर स्वीकृति दी गयी। सीएसआर के तहत गोड्डा के महगामा में तीन सौ बेड के अस्पताल के लिए 3 अरब 360 करोड़ से अधिक की योजना को मंजूरी दी गयी। अस्पताल का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जायेगा। राजस्व निबंधन विभाग के तहत राजस्व लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग को मंजूरी दी गयी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के उत्क्रमित 179 माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद का सृजन किया जायेगा। 1890 लिपिक और अन्य सेवा, बाह्य स्त्रोत से 2079 आदेशपाल की नियुक्त किया जायेगा।
शिक्षक 567, 189 प्रधानाध्यापक के पद भी इसमें शामिल हैं। सक्षम आंगनबाड़ी के तहत 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जायेगा। प्रत्येक केंद्रों को एक-एक लाख रुपये दिये जायेंगे। झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली 2018 में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी। कार्मिक प्रशासनिक विभाग के तहत गठित राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए ट्रिपल टेस्ट को लेकर अधिकार दिया जायेगा। पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में यह आयोग रिपोर्ट तैयार करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन और वेलनेस सेंटर के लिए 76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। बजट सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गयी।
केंद्र प्रायोजित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में पर्यवेक्षिकाओं और सहायिकाओं को स्मार्ट फोन दिया जायेगा। 29 हजार से अधिक सहायिका और पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्ट फोन दिया जायेगा। राजकीय श्रावणी मेले के विधि व्यवस्था संचालन करने के लिए अस्थायी ओपी गठित किया जायेगा। झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित चार राजकीय टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों को अब विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किया जायेगा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को 3.38 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से दिये जायेंगे। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 का गठन किया जायेगा।
वकालतनामा और शपथपत्र की दर 15 रुपये से बढ़ा कर 30 रुपये कर दिया गया। जामताड़ा सदर के तत्कालीन सीओ नंद किशोर गुप्ता के वेतन वृद्धि की रोक जारी रखने का निर्णय लिया गया। झारखंड पंचायत स्थापना नियमावली 2008 में संशोधन किया गया। पीएचसी रंका में पदस्थापित डॉ अशोक कुमार को बरखास्त कर दिया गया। 2008 से अनधिकृत रूप से अवकाश पर हैं डॉ अशोक कुमार। एटीआइ के लैंड यूज में परिवर्तन किया जायेगा। नगड़ी के कुटे मौजा में नया एटीआइ भवन बननेवाला है। नमामी गंगे योजना के तहत 858.72 करोड़ की सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। रांची नगर निगम के घाघरा में बननेवाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को 2.83 डिसमिल जमीन को लेकर हुए समझौते को निरस्त कर दिया गया।
अब 2.75 एकड़ जमीन अपोलो को दिया जायेगा। यह जमीन कल्याणपुर मौजा में दिया जायेगा।
झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन किया गया। इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन किया गया। श्रावणी मेला 2023 के सफल आयोजन के लिए सदर अस्पताल को 6.87 करोड़ रुपये की राशि आकस्मिकता निधि से दी जायेगी। यह राशि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दी जायेगी। झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन को स्थानांतरित करने में होनेवाले व्यय को लेकर दो करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के न्यायिक अधिकारियों के पेंशन को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दी गयी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहुंच पथ को लेकर 53 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी दी गयी।
