चक्रधरपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा दिनांक-15.10.2024 को कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा की तिथि से ही सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उक्त के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत् चक्रधरपुर अनुमण्डल के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागु है, जिसे प्रभावी रूप से अनुपालन कराने के निमित दिनांक-18.10.2024 को अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर की अध्यक्षता में 56-चक्रधरपुर (अ0ज0जा0) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत FST/SST/VST टीम में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अनुमण्डल कार्यालय में गठित कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ बैठक की गयी। बैठक के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बंदगाँव तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर उपस्थित थे। बैठक में दण्डाधिकारियों/कर्मियों को निम्नांकित दिशा-निर्देश दिए गएः-
- SST टीम को वाहनों पर कड़ी निगरानी रखते हुए अवैध मादक पदार्थों, नकदी एवं अन्य संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखने तथा हेतु इस तरह का मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्चाधिकारी को सूचित करने का निदेश दिया गया।
- FST टीम को Cvigil App के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित स्थल पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त शिकायत का त्वरित निष्पादन करने हेतु निदेश दिया गया।
- कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मिर्यों को निर्वाचन के दौरान रैली, सभा, पार्टी कार्यालय खोलने, वाहनों के उपयोग से संबंधित निम्नांकित दिशा-निर्देश दिया गया :-
A. उक्त से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन ऑनलाईन (Suvidha Portal) के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
B. रैली, सभा या पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जमीन/घर मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
C. वाहनों के उपयोग हेतु वाहन मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वाहन/चालक से सबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होगा।