L19/Sahebganj : साहेबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका रांची के प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने रद्द कर दी है। अदालत ने कृष्णा साहा को बेल देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने 10 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की, जबकि कृष्णा साहा की ओर से अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने अपने मुवक्किल के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की। इडी ने 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े केस में साहेबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को 6 जून को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का काफी करीबी माना जाता रहा है।