L19 DESK : नगर विकास विभाग की एजेंसी रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ने रांची में हो रहे जमीन की दनादन खरीद-बिक्री को लेकर चेतावनी जारी की है। आरआरडीए ने जारी चेतावनी में कहा है कि एजेंसी के दायरे में आनेवाले मुहल्ले, गांव में जमीन दलाल प्लॉटिंग करके जमीन बेच रहे हैं। आरआरडीए ने पूर्व में चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि जमीन का ले-आउट प्लान प्राधिकार से स्वीकृत कराकर ही जमीन बेचने का निर्देश दिया था। इस पर कोई डेवलपर टर्न आउट ही नहीं हो रहे हैं। अब तक सिर्फ एक ही डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट का ले-आउट प्लान स्वीकृत कराया।
आरआरडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार के निर्देश पर कुल 41 डेवलपर-बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर अवैध निर्माण का केस दर्ज किया गया है। इसमें रिंग रोड के आसपास डेवलप हुए प्रोजेक्ट आरएस गार्डेन, सांई ग्रीन सिटी, सफायर सिटी, आर्यन सन सिटी और ऑक्सीजन सन सिटी सहित अन्य डेवलपर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं कराया गया है और मास्टर प्लान के अनुसार प्लॉटिंग भी नहीं की गई है। आरआरडीए द्वारा यूसी केस करने के बाद अब इन डेवलपर्स पर आदेश की अवहेलना करने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
आरआरडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि प्राधिकार से बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान के किसी प्लॉट में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद कर घर बनाता है, तो उसे भी अवैध माना जाएगा। ऐसी भवन मालिकों पर भी अवैध निर्माण का केस दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना किसी प्लान के बस रही इन कॉलोनियों में आनेवाले दिनों में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सख्ती की जा रही है। आरआरडीए के टाउन प्लानर ने बताया कि अभी तक कुल 10 प्रोजेक्ट के पास बोर्ड लगाकर सार्वजनिक सूचना जारी की गई है कि ले-आउट प्लान स्वीकृत कराना जरूरी है। बिना ले-आउट प्लान के जमीन की खरीद-बिक्री करना अवैध है।