L19/Ranchi : रांची नगर निगम की ओर से शनिवार को 30 इंफोर्समेंट अफसरों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसे लेकर शनिवार की देर रात आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इनके संविदा की अवधि समाप्त हो गयी है। बिना सेवा विस्तार के ये 30 इंफोर्समेंट अफसर निगम में कार्यरत थे। इस वजह से इनके काम करने पर रोक लगायी जा रही है।
इसके अलावा, इंफोर्समेंट अफसरों के वर्दी में भी बदलाव करने का आदेश दिया गया है। नये ड्रेस कोड के मुताबिक, इन्हें नेवी ब्लू पैंट औऱ नेवी ब्लू शर्ट, काले जूते, बेल्ट, और काली टोपी जिस पर नगर निगम का लोगो होगा, पहनना अनिवार्य होगा। इसे ही पहन कर ये इंफोर्समेंट अफसर शहर में अभियान चलायेंगे।
गौरतलब है, इंफोर्समेंट अफसरों के खिलाफ अवैध वसूली की खबरें लगातार आ रही थीं। जिसके मद्देनजर निगम प्रशासक अमित कुमार ने यह कदम उठाया है। अफसरों द्वारा नक्शा जांच के नाम पर वसूली, फूड वैन से अवैध वसूली और अवैध निर्माण रोकने के नाम पर किये गये वसूली के लिये प्रशासक ने जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम में उपप्रशासक, हेल्थ ऑफिसर, कार्यालय अधीक्षक व सिटी मैनेजर को शामिल किया गया है। नगर निगम की यह टीम प्रभावितों से मिलकर उनका पक्ष जानेगी। फिर इसकी रिपोर्ट नगर आयुक्त को देगी। रिपोर्ट के अनुसार, जिनका काम बेहतर होगा, वे ही निगम में काम करेंगे। वहीं, जिन अफसरों की शिकायत सबसे अधिक आयेगी, उनको काम से मुक्त कर दिया जायेगा।
गौरतलब है, अवैध वसूली पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भारी रकम वसूली से संंबंधित खबर को गंभीरतापूर्वक लिया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को ही एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन को निर्देश देते हुए कहा था कि वह मुख्य सचिव और नगर विकास तथा आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठकर इंफोर्समेंट अफसरों की गड़बड़ी के मामले में कोई निर्णय लें और सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को उठाये गये कदमों से अवगत करायें। बता दें, मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।