L19/Ranchi : नयी नियोजन नीति के विरोध में शनिवार यानि 8 अप्रैल को झारखंड पाहन महासंघ ने झारखंड बंद की घोषणा की है। इसे देखते हुए उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सहित वरीय पुलिस अधीक्षक ने विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके लिए रांची के विभिन्न क्षेत्रों में दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
धरना प्रदर्शन के दौरान होगी कड़ी निगरानी
गश्ती दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल को धरना प्रदर्शन के दौरान अफवाहों से संबंधित अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ-साथ स्टेटिक दण्डाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। मोराबादी मैदान, राजभवन, जाकिर हुसैन पार्क, मुख्यमंत्री आवास सहित अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सभी थाना प्रभारियों को धरना प्रदर्शन समर्थक द्वारा विधि-व्यवस्था प्रभावित करने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पुलिस पदाधिकारी व बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर तोड़-फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्व को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया गया है।
इसके अलावा, जिला कम्पोजिट कंट्रोल रूम में भी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कार्यक्रम के शांतिपूर्ण ढंग के समाप्ति के 2 घंटे बाद तक भी निगरानी रखी जायेगी। इस दौरान सभी थाना मोबाईल, ईको मोबाईल के ज़रिए गश्ती दलों से लगातार समन्वय स्थापित करते रहेंगे।
अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस की भी नियुक्ति का आदेश
धरना प्रदर्शन के दौरान आग की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अग्निशमन पदाधिकारी, रांची जाकिर हुसैन पार्क, मुख्यमंत्री आवास एवं जिला नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन वाहनकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इसके लिए अग्निशमन वाहन तथा आंसू गैस का संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाभ्यास किया जायेगा। इसके साथ ही, रांची सिविल सर्जन को आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये एक-एक एम्बुलेंस, चिकित्सक,चिकित्साकर्मी एवं सभी आवश्यक दवा एवं उपकरणों के साथ जाकिर हुसैन पार्क के पास एक एम्बुलेंस प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
धरना प्रदर्शन के दौरान पेयजल एवं मोबाइल शौचालय की व्यवस्था का भी इंतजाम किया जायेगा। बता दें, मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।