L19 DESK : झारखंड के शराब ब्लेंडिंग (बाटलिंग और निर्माण) करनेवाली इकाईयों के संचालकों को सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी फैक्टरी संचालकों को एक अप्रैल तक की मियाद इसके लिए दी गयी है।
उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में सभी लिकर ब्लेंडिंग यूनिट के लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है कि सभी लिकर ब्लेंडिंग यूनिट के लाइसेंसधारियों के लिए सीसीटीवी लगाना फैक्टरी परिसर में जरूरी हबै। इस सीसीटीवी के जरिये मुख्यालय के कंट्रोल रूम तक शराब उत्पादन से लेकर उसके पैकेजिंग, लोडिंग और अन्य गतिविधियों की जानकारी मिल पायेगी। उत्पाद आयुक्त ने फैक्टरी परिसर के मुख्य द्वार पर ही हाई डेफीनेशन वाले कैमरा लगाने को कहा है। सीसीटीवी और बूम बैरियर लगाने की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बातें कही गयी है।