L19 DESK : मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अफसर पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी। 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई के तहत पूजा सिंघल को कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है। इसी के साथ अगली सुनवाई की तिथि 1 दिसंबर तय की गयी है। ऐसे में पूजा सिंघल की दिवाली और छठ जेल में बीतेगी। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि पूजा सिंघल को जमानत दी जाए।
उनकी इस गुजारिश का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने विरोध किया। वे अदालत में ईडी का पक्ष रख रहे थे। आज की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 25 सितंबर को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत का विरोध किया था। अदालत को बताया गया कि पूजा सिंघल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी मौजूद हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद इस मामले को वह प्रभावित कर सकती हैं। जबकि पूजा सिंघल की ओर से कहा गया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
गौरतलब है, मनरेगा घोटाले में हुई मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी।