L19/Ranchi : मनरेगा घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान नहीं की। दरअसल, पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिये याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज उन्हें कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूजा सिंघल को जमानत प्रदान नहीं की। इसके साथ ही अब इस मामले में अगली सुनवाई मार्च के लिये स्थगित कर दी गयी है।
पूर्व में भी पूजा सिंघल जमानत की अर्जी कोर्ट में दायर करती रही हैं, मगर उन्हें इतने समय में अब तक एक बार भी राहत नहीं दी गयी। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाया, लेकिन जमानत याचिका लगातार ठुकराया ही गया।
बता दें कि खूंटी में तत्कालीन डीसी के पद पर रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला करने का आरोप है। वह फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच डीसी के पद पर तैनात रहीं थीं। मगर मामले का खुलासा आखिरकार साल 2022 में हुआ। ईडी की टीम ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 19.76 करोड़ समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। ये पैसे अवैध कमाई के थे।
इसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब से लेकर अब तक वह जेल में ही बंद हैं।