L19. मनी लॉन्ड्रिंग की दोषी निलंबित आईएस पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई । इस दौरान उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि चार्जफ्रेम से पहले डिस्चार्ज दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा । जिसपर अदालत ने उनके अनुरोध को इनकार करते हुए गुरुवार को डिस्चार्ज फाइल करने का आदेश दिया है । बता दें कि पूजा सिंघल पर खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों की संपति जमा करने और घोटाला के जरिये अवैध पैसों को कई ठिकानों पर निवेश करने का आरोपी हैं । बुधवार को ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के समाने पूजा सिंघल हाजिर हुईं । जिसके बाद अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई की तिथि गुरुवार को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है । बताते चले की पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर है । उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है