Ranchi : धुनकी(Dhunki) सहित रांची के 36 रुफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश! L19 Desk : राजधानी में चल रहे धुनकी(Dhunki) समेत 36 रुफ टॉप रेस्टोरेंट को हाईकोर्ट ने तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। इनके पास रुफ टॉप में रेस्टोरेंट चलाने का कोई परमिशन नहीं था। सारे रेस्टोरेंट बिना नक्शे और परमिशन के ही संचालित किए जा रहे थे।
बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम के द्वारा किये एक सर्वे से यह बातें सामने आई। निगम कोर्ट के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर संजय कुमार की बेंच ने रेस्टोरेंट्स के मालिकों को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। सात जनवरी पक्ष रखने की आखिरी तिथि संजय कुमार ने कहा कि कई मालिकों ने अपना पक्ष दे दिया है। कोर्ट पुन: 4 और 7 जनवरी को बैठेगी। जवाब देने की आखिरी तिथि भी 7 जनवरी ही है।
कुमार ने कहा कि सभी के पक्ष आने के बाद जवाबों के आधार पर कारवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि बिना नक्शे के चलाये जा रहे रुफ टॉप रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दिया था।