L19 DESK : सहायक शिक्षक नियुक्ति में बड़ी अपडेट सामने आय़ी है, अब सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जायेगा. सीटेट पास उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा. ये फैसला आज 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान सुनाया है.
कोर्ट के इस फैसले के बाद सीटेट उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, जबकि जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिय बड़ी राहत की बात है. इससे पहले हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट के साथ साथ सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका देने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद जेटेट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जेटेट अभ्यर्थियों के लिये बड़ी राहत का सबब बन गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ में हुई.