L19 DESK : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की अकादमिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर लगाने व धरना प्रदर्शन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका जायेगा। इसके साथ ही दोषी को संस्थान से निकाला भी जा सकता है। इस संबंध में विवि ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अकादमिक बिल्डिंग के अंतर्गत कक्षाओं, प्रयोगशालाओं समेत विभिन्न स्कूलों के अध्यक्षों के कार्यालयों, डीन और अन्य पदाधिकारियो के दफ्तरों को भी इसमें शामिल किया गया है।
राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिये दोषी पाये जाने पर 10 हजार का जुर्माना
इसके अलावा किसी धर्म, जाति, या समुदाय के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देने या राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिये दोषी पाये जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें, बीते 4 अक्टूबर को विवि में भाषा अध्ययन संस्थान की इमारत की दीवार पर कथित राष्ट्र विरोधी नारा लिखे जाने की घटना सामने आयी थी। इसके बाद विवि प्रशासन ने एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। इस समिति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी दी गयी थी कि विवि परिसर में ऐसी घटना दोबारा घटित न हो।
हाईकोर्ट ने दिया था ये ऑर्डर
इससे पूर्व हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासनिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगायी गयी थी। इसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों के दफ्तर शामिल थे। हालांकि, अब चीफ प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, विवि ने कक्षाओं के स्थानों समेत अकादमिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
विवि के छात्र संघ ने किया नई गाइडलाइन का विरोध
नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जेएनयू छात्र संघ ने इसका विरोध किया है। छात्रों की ओऱ से इसे विरोधी विचारों को दबाने की कोशिश बताया जा रहा है। छात्र संघ ने इस गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की है। इसे लेकर जेएनयू रजिस्ट्रार रविकेश को फोन और लिखित संदेश भेजकर प्रतिक्रिया मांगी गयी, मगर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।