L19/Ranchi : झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ वाली अदालत में चल रही थी, जहां विधानसभा सचिव का पक्ष सुना गया। पक्ष सुनने के बाद जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिये एक और मौका दिया गया। इसके साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 नवंबर को तय की गयी है।
इससे पहले विधानसभा के प्रभारी सचिव के पक्ष में अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश और अधिवक्ता अनिल कुमार ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि जस्टिस विक्रिमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को अब तक नहीं मिली। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच की मूल रिपोर्ट मांगी गयी है।
बता दें, प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर करते हुए आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में हुई अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बना था। आयोग ने मामले की जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साल 2021 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।