L19 DESK : शहर में लगे फूड वैनो को अब नगर निगम ने लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। वहीं लाइसेंस के बगैर कहीं भी फूड वैन लगाकर संचालक कारोबार नहीं कर सकते है। इतना ही नहीं लाइसेंस नहीं मिलने पर पहले 10 हजार का जुर्माना देना होगा । वहीं दूसरी बार में यह राशि बढ़ा दी जाएगी, जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। जिसके लिए फूड वैन संचालक पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। ऐसे ही फूड वैन संचालकों को नगर निगम ने लाइसेंस लेने को लेकर नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने लाइसेंस लेने में कोई पहल नहीं किया । बताते चलें कि फूड वैन लाइसेंस के लिए अबतक दर्जन भर लोगों ने ही आवेदन दिया है।
सालाना 60 हजार रुपए देने होंगे
फूड वैन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है । जिसकी फीस रांची नगर निगम ने पांच हजार रुपए तय की है। लाइसेंस की वैलिडीटी एक साल तक के लिए रहेगा। वहीं लाइसेंस के अलावा हर महीने संचालक को फूड वैन के लिए 5 हजार माह किराया भी भूकतान करना होगा। इसके अलावा 60 हजार रुपए सालाना के साथ 10,800 रुपए का जीएसटी भी वैन संचालकों को भरने का निर्देश दिया गया है । वहीं तय जगह पर ही फूड वैन लगाकर कारोबार करना होगा । जिससे कि वे जहां-तहां पर कारोबार नही कर सकेंगे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनपर कार्रवाई की जाएगी ।
6 सालों में नगर निगम ने 6 लाख 70 हजार रुपए वसूले
रांची नगर निगम ने सिटी में अवैध फूड वैन संचालकों पर कार्रवाई तो की, लेकिन यह कार्रवाई केवल दिखाने के लिए इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 सालों में नगर निगम ने फूड वैन संचालकों से 6 लाख 70 हजार रुपए वसूले हैं। जिसमें सबसे ज्यादा 14 लोगों पर फाइन लगाकर पिछले साल रांची नगर निगम ने वसूला है।
कितना लगा फाइन
साल फाइन कलेक्शन फूड वेंडर पर कार्रवाई
- 2017 70,000 7
- 2018 2 लाख 20
- 2019 1.30 लाख 10
- 2020 20 हजार 2
- 2021 30000 3
- 2022 1.40 लाख 14