Ranchi: जेएसएससी-सीजीएल के सफल अभियर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट से अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना, राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है. इससे पहले तीन दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए बाकी सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था.
हेमंत की राजनीतिक जीत
राजनीतिक चश्मे अगर सारे मामले को देखा जाए को राज्य सरकार और हेमंत की जीत है. इशारों-इशारों में हेमंत पूरे मामले को विपक्ष की राजनीतिक हथकंडा बता चुके हैं. उन्होंने साफ कहा था कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को विपक्ष ने राजनीतिक रंग दिया. रोजगार में भी विपक्ष राजनीति करता है. साथ में हेमंत ने यह भी कहा था विपक्ष और कितना गिरेगा.
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