L19/Ranchi: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने आवंटित जमीन का व्यावसायिक उपयोग करनेवाले आवंटियों को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है। राजधानी समेत धनबाद और जमशेदपुर के तीन सौ लोगों को नोटिस जारी किया है। आवास बोर्ड ने हरमू और अरगोड़ा के ऐसे 300 दुकानदारों को चिह्नित कर नोटिस दिया था। आवास बोर्ड से वर्षो पहले आवास बनाने के लिए आवंटित जमीन पर दुकान और शॉपिंग मॉल बनाने वालों पर अब आवास बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला किया है। भेजे गये नोटिस में कहा गया है क्यों नहीं आपने नाम से आवंटित जमीन के लीज को रद्द कर दिया जाये। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की सख्ती के बाद यह कार्रवाई की गयी है।
आवास बोर्ड के मैनुअल का उल्लघंन
आवास बोर्ड ने इसी के तहत रांची में कई नयी कॉलोनियों का निर्माण करवाया था। जिसमें हरमू हाउंसिंग कॉलोनी, अरगोड़ा हाउंसिग कॉलोनी, आदि का निर्माण हुआ था। लोगों ने आवेदन देकर अपने नाम से जमीन का आवंटन करा लिया, पर लोगों को आवास बोर्ड ने कहा था कि जमीन पर आवास का निर्माण ही कराया जाये, जो आवासीय प्रयोजन के तहत हो, पर कई लोगों ने अपनी आवंटित जमीन पर दुकान, शॉपिंग कांपलेक्स और पेट्रोल पंप तक खोल दिये। यह आवास बोर्ड के मैनुअल का उल्लघंन है। रांची के अलावा धनबाद और जमशेदपुर के भी आवंटियों को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया गया है। आवास बोर्ड ने नोटिस सर्व करने से पहले तीन बार सर्वे कर लोगों के नाम की पहचान की। आवंटियों को अब व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए बनायी गयी स्पेश को हटाने का आदेश दिया जा सकता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आवास बोर्ड जुर्माना लगा कर बाजार दर पर जमीन का मूल्य वसूलेगा।