L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम विभाग के सचिव से यह जाना चाहा है कि राज्य में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर की ओर से कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कराने के बाद भी वीटीपी को वेतन भुगतान नहीं किया गया, क्यों नहीं इसकी सीबीआइ जांच करायी जाये। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर ने सुनवाई के क्रम में सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। इश्मत अंसारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि भुगतान किन कारणों से नहीं किया गया। इसका जवाब कोर्ट को उपलब्ध कराया जाये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नविन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच के बाद भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडरों की ओर से नियुक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। एसीबी ने 38 शिकायतों पर जांच भी की, पर कुछ नहीं मिला। क्लीन चिट मिलने के बाद भी सरकार की तरफ से याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान विभाग नहीं किया गया