L19 DESK : राज्य भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अब महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की तैयारी चल रही है। छात्राओं समेत महिला शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये गाइडलाइन तैयार कर लिया गया है। यह पहल उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिये सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पहचान पत्र, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, विजिटर की जानकारी, सीसीटीवी, मेडिकल सुरक्षा समेत कई चीजोें पर ध्यान दिया गया है।
क्या-क्या व्यवस्था तय की गयी है?
गाइडलाइन के तहत सभी कॉलेजों व विवि में महिला सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करने का आदेश है। छात्राओं व महिलाकर्मियों को कैंपस में फोटो पहचान पत्र पहनना होगा। विद्यार्थियों व कर्मियों के लिये बायोमेट्रिक के जरिये अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। कैंपस में किसी विजिटर के आवागमन पर उनकी पहचान और जानकारी रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। इमरजेंसी नोटिस तत्काल प्रसारित करने के लिये सिस्टम डिवेलप करना होगा।
इसके अलावा, छात्राओं, महिला शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए अलग-अलग स्वच्छ व पानी सहित बाथरूम व पीने के पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कैंपस में साफ-सुथरा और हाइजनिक कैंटीन और फूड आउटलेट की व्यवस्था करनी होगी।निश्चित ऊंचाई तक चहारदीवारी होना आवश्यक होगा।
वहीं, संस्थानों में कॉमन रूम और रेस्ट रूम की व्यवस्था करनी होगी। कैंपस में बिजली की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कैंपस में हॉस्टल व क्लासरूम आने-जाने के लिए ई-रिक्शा, बस आदि की व्यवस्था करनी होगी। पूरे परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। आग आदि से बचने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। मेडिकल सुविधा, नियमित हेल्थ चेकअप, एबुंलेंस की व्यवस्था करनी होगी। डे केयर सेंटर सहित सभी प्रमुख मोबाइल व टेलीफोन नंबर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा। इसके साथ ही आंतरिक शिकायत कमेटी, स्टूडेंट काउंसलिंग सेल और वीमेंस स्टडी सेंटर का गठन करना होगा।