L19/Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी अभिषेक झा को शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए,सुनवाई की अगली तिथि 5जुलाई2023 की दी है। अभिषेक झा फिलहाल जेल में बंद है,जिस कारण उनके वकील द्वारा अग्रिम जमानत के लिए पहले भी झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। इस याचिका में झा ने बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक झा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि, वह कारोबारी है और उनकी बेटी बीमार है। जिसकी देखभाल के लिए प्रार्थी को अग्रिम जमानत दी जाए। पर इस अदालत ने कहा कि, प्रार्थी पर गंभीर आरोप हैं और इनकी पत्नी पूजा सिंघल को भी बीमार बच्ची की देखभाल के लिए दो बार जमानत दी गयी है। ऐसे में फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती। बेहतर होगा कि प्रार्थी सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें।


