L19 : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में सेलिब्रेशन मैरिज हॉल को सील करने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई । अदालत ने नगर निगम के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी । रोहतास मुंडा की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी । नगर निगम की ओर से मैरेज हॉल को बिना किसी कारण के ही सील कर दिया गया ।
नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि सेलिब्रेशन मैरेज हॉल बिना नक्शा पास कराए ही संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था कि उन्होंने मैरेज हॉल के पार्टनर को प्रतिवादी नहीं बनाया था । बाद में सुनवाई के दौरान पार्टनर की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए कहा गया कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के ही याचिका दाखिल की है । इसलिए उक्त याचिका सुनवाई उचित नहीं है । इस पर अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार करते हुए उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया ।