RANCHI : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी की कार्यवाही से बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाही पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमलया बागची, एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में मामले को खारिज करने की मांग की है.
याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा बार-बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने को चुनौती दी थी एवं झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज ईडी के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
15 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत पर लिए गए संज्ञान को रद्द करने से मना कर दिया था. जिसे हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. अब इस मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

एजेंसी अपना ध्यान रचनात्मक परिणाओं मे लगाए
इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा की ईडी ने बड़ी मात्रा में शिकायत दाखिल की है, उन शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उर्जा वहां लगाएं. इससे कुछ रचनात्मक परिणाम आएंगे. इसके अलावा न्यायमूर्ति ने कहा कि एजेंसी को प्रभावी अभियोजन पर फोकस करना चाहिए.
