L19/DESK : आज हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है, इस मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को तय की गई है। अदालत ने पर्यावरण विभाग की ओर से दाखिल जवाब को मानने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान सदस्य सचिव वाईके दास की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति प्रभार में है। इस पर अदालत ने पूछा कि कितनों दिनों यह पद प्रभार में रखा जा सकता है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि सरकार का कहना है कि इस पद के लिए दो बार विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। इस पद पर प्रभार में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सरकार ने आरसीसीएफ के पद पर कार्यरत वाईके दास को बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया है। यह नियमों के खिलाफ है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पद पर पर्यावरण के विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए नियमावली बनाने का भी आदेश दिया है,परन्तु अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। वही बताया गया कि राजनीतिक रूप से वाईके दास की नियुक्ति की गई है, उनकी नियुक्त रद्द कर देना चाहिए। ज्ञात हो कि इस संबंध में प्रार्थी कन्हैया कुमार ने याचिका दाखिल की है।