L19/Ranchi : सिल्ली के पूर्व विधायक व खातियानी पार्टी के नेता अमित महतो की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनावाई हुई। पुलिस द्वारा सौंपी गयी केस डायरी के आधार पर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक ने अमित महतो को जमानत नहीं देने का आग्रह अदालत से किया।
वहीं अमित महतो के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अदालत दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त मो शहजाद की अदालत में हुई। अमित महतो की ओर से अधिवक्ता सुनील महतो ने बहस की।
बता दें कि पूर्व विधायक अमित महतो ने 27 जून को सरेंडर किया था। जिसके बाद अदालत के आदेश से वह न्यायिक हिरासत में हैं। अमित के खिलाफ वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद रांची के धुर्वा थाना में कांड संख्या 208/2022 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने और सड़क जाम करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अमित महतो ने कोर्ट में सरेंडर किया था।