L19/Sahibganj : साहिबगंज जिला के चर्चित हजार करोड़ खनन घोटाला मामले में तत्कालीन सदर अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी द्वारा पत्थर व्यवसायी सह भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव पर अवैध खनन व परिवहन को लेकर बोरियो जिरवा बाड़ी थाना में कांड संख्या – 162/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इस मामले में बजरंगी प्रसाद यादव द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई पहले एक बार हो चुकी है। लेकिन शनिवार को पुनः प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के कक्ष में सुनवाई किया गया।
इसके बाद याचिका के सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित कर दी गयी है। राज्य की सुर्खियों में रहा खनन मामला, इतना खास है कि अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई के दिन पर टिक गई है। बता दें कि पत्थर खनन के लिए बजरंगी यादव पर बेहद गंभीर आरोप है, जिनमें बिना किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बगैर अवैध खनन व परिवहन करने, अवैध खनन के लिए कानूनी रूप से जब्त पोकलेन व हाईवा का इस्तेमाल करने सहित कई आरोप शामिल हैं।
पर्यावरण प्रेमी सह चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर द्वारा ज़िले के नए पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम और उपायुक्त राम निवास यादव से बजरंगी यादव पर विस्फोटक अधिनियम लगाने का मांग किया गया है। समाजसेवी ने बताया कि बजरंगी यादव को अवैध खनन के दौरान वैगन ड्रिल से ब्लास्टिंग के लिए बोरिंग करते हुए सदर एसडीओ ने पकड़ा था, जिसका उल्लेख थाना में दिए आवेदन में भी है पर पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम को नहीं जोड़ना इस जुर्म को कमज़ोर कर अभियुक्त को लाभ पहुंचाने का मंशा जाहिर करता है।
इसके साथ ही नसर ने पुलिस से बजरंगी यादव को अविलंब गिरफ्तार करने की भी मांग की है। ज्ञात हो की उपायुक्त और प्रदुषण विभाग ने इनके विरुद्ध क़रीब चार करोड़ का जुर्माना भी लगाया है।
पत्रकार- सूरज सुधानंद