L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट में आज चक्रधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को आदेश दिया है। बता दें की पिछले साल नवंबर महीना में हिंदू वादी नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उनके परिजन धरना पर बैठे थे। इस दौरान उनके परिजनों पूजा गिरी और उमानंद गिरी के साथ मारपीट हुई थी। जिसके बाद मारपीट में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। पूजा गिरी की ओर से अधिवक्ता सूरज सिंह ने बहस की।