L19/Dumka : घटना में युवती को अपहरण कर घर में बंधक बनाकर रखा गया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी सोमलाल मिर्धा को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश मिश्रा की अदालत ने 20 साल की सजा सुनायी गई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल और सजा काटनी होगी।
अदालत ने धारा 366 के तहत दोषी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 343 के तहत दो साल की सजा सुनायी है। बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना टोंगरा थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी युवक सोमलाल मिर्धा जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के नवाडीह गांव का रहनेवाला है। केस में अभियोजन पक्ष से 11 गवाहों की गवाही हुई।
आरोपी युवक सोमलाल मिर्धा ने 5 मार्च 2020 को युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण किया था। युवती इसी जिला की थी। आरोपी ने उसे बाहर किसी रिश्तेदार के घर में बंधक बनाकर रखा था। आरोपी युवक उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा और फिर बाद में युवती को छोड़ दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना के बारे अपने परिजनों को बताया। युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। पुलिस ने आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था।