L19 RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने 26001 सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा लिया गया है। कोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा लिया है। बता दे की राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट से सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था। बहादुर महतो और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की नियमावली के तहत बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को सहायक में 50 फीसदी आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है।
जबकि पिछली नियमावली में इन्हें आरक्षण प्राप्त था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को यह निर्देश दिया है कि 100 सीटें रिक्त रखी जाएं। साथ ही अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिक्वता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को कोर्ट ने प्रार्थी की आइए याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था। मामले में राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया था।