L19 DESK : विधायक रामचंद्र सिंह के सवाल पर सरकार ने कहा सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत थाने की बाध्यता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विधायक रामचंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा था कि सरकार सीएनटी और एसपीटी एक्ट की धारा-64 के तहत अधिसूचित जनजातीय समुदाय की जमीन की खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई करना चाहती है। उन्होंने पूछा था। कि 1908 के समय थाना क्षेत्रफल आज के जिले के क्षेत्रफल से ज्यादा था।
समय-समय पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कानून-व्यवस्था को बहाल रखने के लिए पुलिस थाने का निर्माण किया जाता है । वर्तमान में 606 थाने हैं । छोटानागपुरी काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना का उल्लेख होने की वजह से अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन की खरीद बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि 1938 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में संशोधन कर पुलिस थानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इस धारा में अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और न ही नियमावली बनायी गयी है । झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ समिति से भी इस संबंध में विभाग को किसी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया है ।