PAKUR : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाई गई एक महिला समेत चार लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. दो लोगों को 10-10 साल एवं एक को 8 साल और एक को 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई. साथ ही 3.50 लाख रुपया जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो को एक-एक साल, तीसरे को आठ माह एवं चौथे को सात माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.
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10 साल सजा पाने वालों में सेंटू कुमार यादव (27), पिता सुरेश यादव, ग्राम झामर, थाना पीरपैंती और शेख गुरफान (34), पिता शेख यूनिश, पीरपैंती बाजार के निवासी हैं. न्यायालय ने इन दोनों को दस-दस साल सश्रम कारावास एवं 1- 1लाख रुपया जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा. 8 साल की सजा पाने वाला 30 वर्षीय मोहम्मद हनीफ शेरमारी बाजार व थाना पीरपैंती के शेख जब्बार का बेटा है. उसे 80,000 रुपया जुर्माना किया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त आठ माह जेल में ही रहना पड़ेगा. गोद में बच्चे के साथ पकड़ी गई 27 वर्षीय शोभा कुमारी को 5 साल की सजा व 70 हजार रुपया जुर्माना किया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 7 माह तक जेल में ही रहना पड़ेगा. पाकुड़ की पुलिस ने इन चारों से कुल 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है.
क्या था घटनाक्रम
घटना 19 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 8:30 बजे की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से कुछ लोग गांजा लेकर पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे. गांजा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के अलावा इसके आसपास के रास्तों में पुलिस तैनात कर दी गई थी. ट्रेन के रुकने के बाद तीन पुरुष और एक महिला ट्रेन से उतरकर माल गोदाम रोड की ओर जाने लगे. उसी समय पुलिस ने इन चारों को रोक कर उनके झोलों की तलाशी ली. तलाशी के दौरान दो लोगों के पास से चार-चार किलोग्राम, एक के पास से 3 किलो और एक के पास से 2 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया था.
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