L19/Ramgarh : झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के आपराधिक मामले पर सुनवाई हुई। इस बीच हाईकोर्ट की ओर से पूर्व विधायक को गोला गोली कांड मामले में बेल दिया गया है। इससे पूर्व, उन्हें अन्य केस के सिलसिले में भी ज़मानत दे दी गयी है। अब ममता देवी का जेल से छुटना लगभग तय है।
बता दें, ममता देवी की ज़मानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें राज्य सरकार के पक्ष में अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने वकालत की। उधर, ममता देवी के लिए अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की। इस मामले के अन्य अपराधी राजीव जायसवाल को भी अदालत ने ज़मानत प्रदान की है। इस पर अदालत ने जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त रखी है।
ज्ञात हो, रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने ममता देवी को दो मामलों में सजा सुनाई है। इसमें से एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा सुनायी गयी, तो वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग के स्पेशल कोर्ट ने गोला गोलीकांड केस में पूर्व विधायक ममता देवी समेत भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसे लेकर ममता देवी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी।