L19 DESK : जमशेदपुर के जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी (अब दिवंगत) समेत तीन लोगों को बीसीसीआइ की ओर से दिये गये फंड का सदुपयोग नहीं किये जाने के मामले पर जमानत नहीं देने का फैसला सुनाया है। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष समेत पूर्व सचिव राजेश वर्मा उर्फ बॉबी, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी, आजीवन सदस्य रंजीत कुमार व अन्य को जमानत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत की याचिका को निष्पादित करते हुए निचली कोर्ट ने फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता सह शिकायतकर्ता व रणजी खिलाड़ी उज्ज्वल दास के वकील रंजनधारी सिंह ने बताया कि आरोपियों को जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश कोर्ट से तीनों को राहत नहीं मिली। अब सीजेएम कोर्ट में सभी को अग्रिम जमानत के लिए दो सप्ताह के अंदर पेश होने के लिए कहा गया है। बचाव पक्ष की ओर से वकील तापस मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के हवाला देते हुए बताया कि ऐसे मामले में जिला जज कोर्ट निचली कोर्ट में जमानत के लिए भेजता है। 15 दिनों में जमानत की याचिका दाखिल करना है। आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज नहीं हुई है।
जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदा मुखर्जी व आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह पर 193.26 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। गबन के खिलाफ लेकर रणजी खिलाड़ी उज्ज्वल दास, शेषनाथ पाठक ने बिष्टुपुर थाना में पांच वर्ष पूर्व 2018 में मामला दर्ज कराया था।