L19/Ranchi : जमीन घोटाले में रांची जेल में बंद पूर्व डीसी छवि रंजन अपनी पत्नी तथा बच्ची से मिलने के लिए सप्ताह में दो बार का समय मांगा। अनुमति देने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसपर PMLA( प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने का समय दिया जाए।
जिस पर ED के विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने इस बात का विरोध किया तथा बोला न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। कहा कि जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलेगी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर आदेश के लिए 22 मई की तारीख तय की है