L19 DESK : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा ने याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया है।
सुनवाई के वक्त मधु कोड़ा की ओर से कहा गया कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र जमा किया है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोप गठन के समय ईडी ने आरोपियों को अलग-अलग कर दिया। मधु कोड़ा समेत जितने आरोपी कोर्ट में हाजिर हो रहे थे, उनके खिलाफ आरोप गठन की कार्यवाही के लिए ईडी ने आवेदन दिया। जबकि, जो आरोपी फरार हो रहे थे, उन्हें आरोप गठन से अलग कर दिया।
गायब रहने वाले आरोपियों को एपियरेंस के दायरे में रखा गया।कहा गया कि ईडी की यह कार्यवाही गलत है। नियमों के अनुसार ईडी को सभी आरोपियों पर एक साथ आरोप गठन की कार्यवाही करनी थी। इसलिए, उनके खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगायी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और निचली अदालत के रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। ईडी ने मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब चार हजार करोड़ की मनी लाउंड्रिंग का मामला वर्ष 2009 में दर्ज किया है।