L19 Ranchi : झारखंड सरकार का उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग फूल एक्शन में है। क्रिसमस और नव वर्ष 2024 को देखते हुए विभाग के आयुक्त फैज अहमद ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर 2023 से लेकर नये वर्ष तक अवैध शराब और मिलावटी शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने पूरे राज्य में विभाग के उपायुक्त और अन्य अधिकारी हमेशा छापेमांरी करें और सभी जिलों में दो नंबरी धंधे को पकड़ें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत पर उन पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा है कि वैसे भी भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गयी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री मामले पर सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर पर कार्रवाई की गयी है, वहीं सरायकेला-खरसांवां के उत्पाद दारोगा त्रिपुरारी प्रसाद और पलामू के अवर निरीक्षक संजय कुमार को निलंबित किया जा चुका है। कई और अधिकारियों की शिकायतें मुख्यालय तक पहुंची है, जिसमें चाईबासा के एसआइ उत्पाद अजय कुमार का नाम भी शामिल है। इनके खिलाफ मुख्यालय की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट भी सुपूर्द कर दी है। वैसे अधिकारी जिनके खिलाफ जांच नेगेटिव आयेगी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दे दिये गये हैं।
चाईबासा के उत्पाद निरीक्षक अजय कुमार से पूछा गया स्पष्टीकरण
उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गिरिजा शकंर प्रसाद ने चाईबासा के उत्पाद निरीक्षक अजय कुमार से स्पष्करण मांगा है। उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के उत्पाद निरीक्षक से यह जवाब मांगा है कि वे कैसे बिना स्वीकृत अवकाश से अनधिकृत रूप से छुट्टी पर चले गये थे। इसको लेकर 12 दिसंबर 2023 को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त को अवकाश से संबंधित आवेदन दिया गया था, जिसकी सूचना मुख्यालय को नहीं दी गयी थी।