L19/Bokaro : 29 अप्रैल (आज) जिला स्थित तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष, ससुर और सास 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामला गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर थाना क्षेत्र निवासी राजू रजक ने नावाडीह थाना में मामला दर्ज कराया था कि उसकी बहन पुष्पा देवी की शादी नावाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदरो निवासी संतोष रजक के साथ 2013 में हुई थी।
ससुराल वाले दहेज को लेकर हमेशा करते थे प्रताड़ित
शादी के बाद ससुराल में उसके पति संतोष रजक, ससुर विसुन रजक और सास कारी देवी के साथ ससुराल वाले दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते थे। 23 मार्च, 2019 को फोन पर सूचना मिली कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। सूचना मिलते ही बहन के ससुराल पहुंचा तो देखा कि घर में कोई सदस्य नहीं है। उसकी बहन पुष्पा देवी मृत पड़ी हुई है।
गवाहों के बयान सुनने के बाद सुनाया गया सजा
गले पर लाल और काला का रंग का निशान और नाखून का दाग पाया गाय था। इसे देखने के बाद उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी बहन की हत्या हुई है। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज ने दहेज हत्या के आरोपितों को सिद्ध दोषी पाया तथा आरोपियों को सजा सुनाया।