L19/ Ranchi : झारखंड विधानसभा सत्र में दिन बुधवार को एक बार फिर 1932 भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इसमें लोगों की निवास स्थानीय निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों को मान्यता दी गई है। इस विधेयक अनुसार सिर्फ 1932 या उससे पहले के खतियान (भूमि रिकॉर्ड) में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसी रिकॉर्ड के आधार पर वे राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी नौकरियों में हकदार होंगे। आपको बता दे कि हेमंत सोरेन के सरकार ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक विशेष सत्र के दौरान ‘झारखंड में स्थानीय लोगों की परिभाषित करने एवं उन्हें अन्य लाभ देने के लिए डोमिसाइल विधेयक बिल – 2022 पारित किया था, जिसे 1932 खतियान बिल के रूप में भी जाना जाता है।