मो. यासार आराफात
PAKUR : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने बुधवार को जमीन विवाद को लेकर की गई जानलेवा हमले के बाद मारे गए भोला नाथ मोहाली के चार हत्यारों को दोषी करार दिया. इसके बाद चारों हत्यारे शिवधन मोहाली, कादू मोहाली उर्फ वकील मोहाली, सुनीलाल मोहाली और नरेन मोहाली को कोर्ट हाजत के एएसआई हिरेंद्र नाथ मंडल के सुरक्षा में दे दिया गया. उस समय न्यायालय सजा सुनाने की तारीख की घोषणा नहीं की थी.
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उसी समय हाजत के एएसआई हीरेंद्र नाथ मंडल किसी को कोई सूचना दिए और पुलिस बुलाने कोर्ट हाजत में चले गए. जब वह लौट कर आए तो देखा कि चार में से दो दोषी शिवधन मोहाली और नरेन मोहली लघु शंका करने जाने के बहाने न्यायालय से फरार हो गए थे. दोषी करार दिए गए चारों आरोपित आमडापाड़ा थाना अंतर्गत अंबाडीहा गांव के मोहली टोला के निवासी हैं। मृतक भी उसी गांव के निवासी थे.
इस घटना को लेकर मृतक की बेटी श्रीफूल मोहली ने अमड़ापाड़ा थाना में 12 जनवरी 2019 को कांड संख्या 04/19 दायर की थी. इसके अनुसार उस दिन श्रीफूल मोहली अपने घर में करीब 7:30 बजे खाना बना रही थी. इस दौरान उक्त सभी चारों आरोपित के अलावा एक और आदमी उसके घर में घातक हथियार के साथ घुस गए. इन लोगों ने उनके पिता को खींचकर घर से बाहर ले आए और कुल्हाड़ी, सब्बल, लाठी आदि हथियारों से वार किया. इससे वह बुरी तरह घायल हो गए. हल्ला सुनकर आस-पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए थे.
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बुरी तरह घायल भोलानाथ मोहाली को तत्काल अमड़ापाड़ा के अस्पताल ले गए. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इन दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर पाकुड़ कोर्ट में मामला लंबित है.
