L19/Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह की डिस्चार्ज याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। भैरव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ किये गए आरोप गठन को चुनौती दी थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोप गठन को सही करार देते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले से जुड़ा हुआ है। जिसमें भैरव सिंह समेत कई लोग अभियुक्त हैं। इस मामले में भैरव सिंह को हाईकोर्ट से बेल मिली थी। निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने भैरव सिंह के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता अविनाश, ऋषभ और अंकित ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई किया।